लखनऊ। अब नई पार्किंग नियमावली को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इससे शहर में वाहन मालिकों को अब अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसके साथ ही नियमों की अनदेखी करने पर अधिक जुर्माना भी देना पड़ेगा। 1 मई 2026 से नगर निगम इन नियमों को पूरी तरह से लागू कर देगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार और अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि शासन की तरफ मंजूर नई नियमावली से पार्किंग संचालन में पारदर्शिता आएगी। नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को क्रेन से हटाया जाएगा। शहर में संचालित हो रहीं निजी पार्किंगों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम की तरफ से लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्राइवेट मॉल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल, होटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी पार्किंग चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। अभी तक कॉम्प्लेक्स या निजीकर्ता नगर निगम से बगैर लाइसेंस लिए मनमाना शुल्क वाहन स्वामियों से वसूल रहा है।
इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम क्षेत्र में दो पहिया के लिए दो घंटे का 15 रुपये और 24 घंटे का 57 रुपये तथा चार पहिया के लिए दो घंटे का 30 रुपये और 24 घंटे के लिए 120 रुपये शुल्क होगा। वहीं मासिक पास दो पहिया वाहनों के लिए 855 रुपये होगा। जबकि चार पहिया वाहनों के लिए 1800 रुपये मासिक पास निर्धारित किया गया है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में पार्किंग प्रबंध समिति का गठन होगा। सचिव एलडीए समेत 12 अफसरों को सदस्य बनाया गया है। टेंडर प्रक्रिया के लिए अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिसमें मुख्य अभियंता भी होंगे। कमेटी सर्वे कर पार्किंग स्थल को चयनित करेगी। चार पहिया वाहनों के लिए सार्वजनिक सड़कों व स्थलों पर रात्रिकालीन पार्किंग की अनुमति मिलेगी। पार्कों के नीचे भी भूमिगत पार्किंग हो सकेगी। नई नियमावली में पार्किंग के लिए सीसीटीवी के साथ स्वचालित टिकट डिस्पेंसर और हैंड हेल्ड मशीनें लगवाई जाएंगी। स्मार्ट पार्किंग कार्ड से पार्किंग शुल्क वसूलने की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। फास्टैग के जरिए भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए नगर निगम की ओर से राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ करार किया जा सकेगा।
अवैध पार्किंग पर कड़ा एक्शन: नो-पार्किंग जोन से गाड़ी उठाने पर चार पहिया वाहनों के लिए ₹1,500, तीन पहिया के लिए ₹500 और दो पहिया के लिए ₹300 का जुर्माना तय किया गया है। 70 नए स्ट्रीट पार्किंग : शहर के 8 जोनों में कुल 70 स्थानों को आधिकारिक 'स्ट्रीट पार्किंग' के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां लगभग 3,800 वाहन खड़े किए जा सकेंगे। स्मार्ट सुविधाओं से लैस होगी पार्किंग: नई नियमावली के तहत पार्किंग स्थल अब पीपीपी मोड पर चलेंगे। यहां फास्ट टैग से भुगतान, मोबाइल ऐप के जरिए स्लॉट बुकिंग और ई-चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं, नए पार्किंग बॉयलाज में सड़क पर भी वाहनों को पार्क करने पर शुल्क निर्धारित किया गया था। लेकिन नगर निगम की समिति द्वारा इस नियम को पार्किंग के नए नियमावली से बाहर कर दिया है। अब कॉलोनियों में वाहन सड़क पर पार्क करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
अवैध पार्किंग पर कड़ा एक्शन: नो-पार्किंग जोन से गाड़ी उठाने पर चार पहिया वाहनों के लिए ₹1,500, तीन पहिया के लिए ₹500 और दो पहिया के लिए ₹300 का जुर्माना तय किया गया है। 70 नए स्ट्रीट पार्किंग : शहर के 8 जोनों में कुल 70 स्थानों को आधिकारिक 'स्ट्रीट पार्किंग' के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां लगभग 3,800 वाहन खड़े किए जा सकेंगे। स्मार्ट सुविधाओं से लैस होगी पार्किंग: नई नियमावली के तहत पार्किंग स्थल अब पीपीपी मोड पर चलेंगे। यहां फास्ट टैग से भुगतान, मोबाइल ऐप के जरिए स्लॉट बुकिंग और ई-चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं, नए पार्किंग बॉयलाज में सड़क पर भी वाहनों को पार्क करने पर शुल्क निर्धारित किया गया था। लेकिन नगर निगम की समिति द्वारा इस नियम को पार्किंग के नए नियमावली से बाहर कर दिया है। अब कॉलोनियों में वाहन सड़क पर पार्क करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
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